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संसद का विशेष संग्राम: ‘नारी शक्ति’ बनाम ‘परिसीमन’ की राजनीति, मोदी सरकार के तीन विधेयकों पर आर-पार की जंग

नई दिल्ली: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक संग्राम भी शुरू हो गया है। मोदी सरकार आज ‘आधी आबादी’ को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा अधिकार देने के लिए लोकसभा में तीन बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर रही है। इन विधेयकों का मुख्य केंद्र ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को पूर्ण रूप से जमीन पर उतारना है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे। इन विधेयकों के पास होने के बाद न केवल महिलाओं के लिए संसद के द्वार खुलेंगे, बल्कि भारतीय संसद का पूरा भूगोल ही बदल जाएगा।

लोकसभा की तस्वीर: 543 से 850 सीटों का सफर

इन तीनों विधेयकों का सबसे दूरगामी प्रभाव संसद की सदस्य संख्या पर पड़ने वाला है। सरकार की योजना 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरह ‘ऑपरेशनलाइज’ करने की है। विशेषज्ञों और बिल के प्रावधानों के अनुसार, यदि यह बिल पास होते हैं तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़कर करीब 850 तक पहुँच सकती है।

इस विस्तार का सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि बढ़ी हुई सीटों में से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ाना और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना विकसित भारत के संकल्प के लिए अनिवार्य है।

विपक्ष की घेराबंदी: ‘आरक्षण मंजूर, परिसीमन पर तकरार’

एक तरफ जहाँ सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे ‘चुनावी चालाकी’ करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनके विरोध की धुरी ‘परिसीमन’ और ‘ओबीसी कोटे’ के इर्द-गिर्द घूम रही है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में आज विपक्षी एकता की रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। खरगे का आरोप है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से महिला आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ दिया है, जिससे इसके क्रियान्वयन में लंबा विलंब हो सकता है। विपक्ष इसे ‘क्रेडिट पॉलिटिक्स’ का हिस्सा मान रहा है।

राहुल गांधी का ‘ओबीसी कार्ड’ और छोटे राज्यों की चिंता

कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में एक नया सियासी सिरा ढूंढ निकाला है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक 2026 में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटे का प्रावधान न होना उनके साथ अन्याय है।

राहुल गांधी ने कहा, “सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर बिल लाकर ओबीसी महिलाओं का हक मार रही है।” इसके साथ ही उन्होंने ‘दक्षिण बनाम उत्तर’ की राजनीति को भी हवा दी है। विपक्ष का तर्क है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारतीय और छोटे राज्यों का संसद में नेतृत्व कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम रही है।

संसद का शेड्यूल: 18 घंटे की मैराथन चर्चा

संसद में इस बिल पर चर्चा के लिए सरकार ने विस्तृत खाका तैयार किया है:

  • 16 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में 18 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

  • 17 अप्रैल: गहन बहस के बाद लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग होगी।

  • 18 अप्रैल: बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, जहाँ 10 घंटे की चर्चा के बाद उसी दिन वोटिंग कराई जाएगी।

ऐतिहासिक मौका या सियासी टाइमिंग?

सरकार का पक्ष बेहद स्पष्ट है। केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष केवल बाधा डालने की राजनीति कर रहा है। सरकार के अनुसार, जनगणना और परिसीमन के बिना आरक्षण को लागू करना तकनीकी और संवैधानिक रूप से जटिल होगा, इसलिए ये तीनों बिल एक-दूसरे के पूरक हैं।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार इस कदम के जरिए महिला मतदाताओं के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है। यदि 2026 के इस विधेयक के जरिए 273 महिलाएं संसद पहुँचती हैं, तो यह वैश्विक स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, तो पूरे देश की निगाहें उन बेंचों पर होंगी जहाँ भारत का भविष्य तय होना है। क्या विपक्ष संशोधन की अपनी मांग पर अड़ा रहेगा या फिर ‘ऐतिहासिक सर्वसम्मति’ का हिस्सा बनेगा? महिला आरक्षण विधेयक 2026 केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की संसदीय यात्रा का वह मोड़ है जहाँ से सत्ता की संरचना हमेशा के लिए बदलने वाली है।

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