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तहसील परिसर में जुआ खेलने के आरोप में राजस्व उपनिरीक्षक नागचन्द निलंबित, जांच के आदेश

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देहरादून, 26 जून 2025:तहसील त्यूनी परिसर में जुए जैसे गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने राजस्व उपनिरीक्षक श्र नागचन्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस निर्णय की पुष्टि उप जिलाधिकारी कालसी/चकराता/त्यूनी की जांच आख्या संख्या 1998/आर0के0/2025 के आधार पर की गई है।

शिकायतकर्ता बिजन सिंह, निवासी ग्राम कुल्हा, पोस्ट मुन्धोल, तहसील त्यूनी, द्वारा दिनांक 24 जून को तहसील परिसर में ताश/जुए की गतिविधियों को लेकर लिखित शिकायत की गई थी। जांच में यह पाया गया कि नागचन्द, जो कि रायगी क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक हैं, की इस अवैध गतिविधि में मुख्य भूमिका रही है।

इस प्रकरण की स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में व्यापक कवरेज के बाद मामला और गंभीर हो गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि श्री नागचन्द का कृत्य न केवल विभाग की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के नियम 18(1) एवं 27 का घोर उल्लंघन भी है।

निलंबन के आदेश और भविष्य की कार्रवाई

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नागचन्द को उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर तहसीलदार चकराता कार्यालय से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, जिसकी गणना वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

इसके साथ ही, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, जिसकी जांच जिम्मेदारी तहसीलदार त्यूनी को सौंपी गई है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी एक माह के भीतर जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें।

यह आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है।

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