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उत्तराखण्ड : बागेश्वर खड़िया खनन मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट, 160 पट्टा धारकों को नोटिस देने के साथ 124 मशीनें भी सीज करने के आदेश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई जनहित याचिका की सुनवाई की और खनन पर रोक जारी रखी. कोर्ट ने 160 खनन पट्टे धारकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जबाब दाखिल करने को कहा है साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध खनन में लगी 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनें सीज कर दी गई हैं.

याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई. मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.  इस क्षेत्र में अवैध खनन से ग्रामीणों को होने वाले नुकसान का मुआवजा सरकार द्वारा दिए जाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा अवैध खनन कर्ताओं से वसूल किया जाना चाहिए.

 

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