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Reading: बाबरी विध्वंस मामला में कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी,जोशी, उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका खारिज
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बाबरी विध्वंस मामला में कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी,जोशी, उमा को बरी करने के खिलाफ याचिका खारिज

The Hill India News
Last updated: November 9, 2022 2:22 pm
The Hill India News
Published: November 9, 2022
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बड़ा निर्णय देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ,लाल कृष्ण आडवाणी, व उमा भारती सहित बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी ३२ नेताओं को बरी करने के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और सरोज यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की याचिका खारिज कर दी। याचिका में बाबरी विध्वंस के आरोपी भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, बृज मोहन शरण सिंह, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और साध्वी ऋतंबरा सहित ३२ नेताओं को अदालत द्वारा बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

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