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करवाचौथ पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, महिला कर्मचारियों को मिलेगा सार्वजनिक अवकाश

सचिव विनोद कुमार सुमन ने जारी किया आदेश, 10 अक्टूबर को सभी शासकीय व अशासकीय संस्थानों में लागू रहेगा अवकाश

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने करवाचौथ 2025 (Karwa Chauth 2025) के अवसर पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों को विशेष सौगात दी है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को करवाचौथ के दिन महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया है।

मुख्य सचिवालय से जारी शासनादेश में कहा गया है कि करवाचौथ के दिन सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने जारी किया आदेश

शासन की ओर से जारी आदेश पर सचिव विनोद कुमार सुमन के हस्ताक्षर हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि

“करवाचौथ पर्व के अवसर पर प्रदेश की सभी महिला कार्मिकों को दिनांक 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया जाता है।”

इसके तहत राज्य के सभी विभागों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कार्यरत महिला कर्मियों को अवकाश प्रदान किया जाएगा।

इस निर्णय को राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक मूल्यों के सम्मान से जुड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। करवाचौथ के मौके पर यह अवकाश महिलाओं को पारंपरिक त्यौहार मनाने में सुविधा देगा।

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