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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > उत्तराखण्ड : विधायक उमेश vs प्रणव सिंह चैंपियन विवाद में हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पर सरकार से मांगी आपत्ति.
उत्तराखंडक्राइमफीचर्ड

उत्तराखण्ड : विधायक उमेश vs प्रणव सिंह चैंपियन विवाद में हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पर सरकार से मांगी आपत्ति.

The Hill India News
Last updated: February 18, 2025 2:22 pm
The Hill India News
Published: February 18, 2025
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नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुई गोलाबारी, की घटना का स्वतः संज्ञान लेने के मामले पर आज सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उमेश कुमार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करके अन्य विपक्षियों से अपनी आपत्ति देने को कहा है. आज उमेश कुमार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा. जो शपथ पत्र उन्होंने कुमार की तरफ से प्रस्तुत किया, उसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए अन्य विपक्षियों समेत राज्य सरकार से उसपर अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है.

पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि देवभूमि में बाहुबली प्रदर्शन शर्मनाक और अक्षम्य है. जिसकी वजह से देवभूमि देश में शर्मसार हुई. पूर्व विधायक द्वारा की गई सरेआम ताबड़तोड़ गोलीबारी और दोनों के बीच गाली गलौज के वीडियो राष्ट्रीय न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने से उत्तराखंड की छवि और भी खराब हुई.जिसे बिलकुल बर्दास्त नहीं किया जा सकता I

वही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया. न ही सरकार ने किया. जबकि इस आदेश में राजनीति का अपराधीकरण रोकने को लेकर दिशा निर्देश सभी राज्यों को जारी किए थे. उसके बाद भी राज्य सरकार ने इनको भारी भरकम सुरक्षा दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.

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