VDO/VPDO भर्ती धांधली में आरोपी हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान की जमानत मंजूर हो गई है। स्पेशल विजिलेंस जज बृजेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों को जमानत दी है। दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलकों और इतनी ही राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि, इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जिसकी वजेह से ये दोनों जेल से बाहर नहीं आएंगे।
हाकम सिंह और संजीव चौहान ने सोमवार को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। आरोपियों की ओर से अदालत में अधिवक्ता आरिफ बेग और विजिलेंस की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान हाकम सिंह और संजीव चौहान की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए दलील प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ये न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही इस मामले से उनका कोई लेनादेना है। इस मामले में पहले भी एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उन्हें भी जमानत दी जाए। पुलिस ने उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया है।
इस पर अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों शातिर किस्म के आरोपी हैं। कई परीक्षा धांधलियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने आरएमएस सॉल्यूशन कंपनी के मालिक के साथ मिलकर वीपीडीओ भर्ती में भी धांधली की है। यदि जमानत मिली तो ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हलाकी अभियोजन के तर्क और बचाव की दलीलों के आधार पर कोर्ट में केस डायरी का अवलोकन किया गया। अदालत ने माना कि इन दोनों का नाम FIR में नहीं है। अभ्यर्थियों से आरोपियों ने कितने रुपये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिए, इसके भी कोई साक्ष्य नहीं हैं। इसलिए अपराध में संलिप्तता से इनकार करते हुए कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी।