
आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने चार साल पुराने मामले में दिल्ली पुलिस को दुष्कर्म का केस तत्काल दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस को जांच के लिए तीन महीने का समय दिया है। यह मामला 2018 का है जब एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ उनके छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया था। और इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों से साफ है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही की गई। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस की दलील थी कि निचली अदालत में उसकी तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई वो अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला था कि महिला के आरोपों में दम नहीं है और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है।