देशफीचर्ड

कोर्ट ने युवक को 170 साल कैद की सजा के साथ लगाया 72 लाख का जुर्माना

खबर को सुने

सागर: मध्य प्रदेश की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 170 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 72 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. गुजरात के तापी निवासी 55 वर्षीय नासिर मोहम्मद उर्फ ​​नासिर राजपूत को कोर्ट ने 34 लोगों को ठगने के आरोप में यह सजा सुनाई है. मामला प्रदेश के सागर जिले का है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार- आरोपी ने कपड़े की फैक्ट्री लगाने के नाम पर 34 लोगों के साथ ठगी की थी. आरोपी के खिलाफ सागर जिले के भैंसा और सदर गांव के निवासियों ने साल की 2019 में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

मामला कोर्ट में गया और सुनवाई हुई. सुनवाई में उसे कोर्ट ने धारा 420 के तहत उसे दोषी ठहराया गया, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा है. इस मामले में उसे 5 साल की सजा और प्रत्येक पीड़ित को ₹10,000 का भुगतान करने का आदेश दिया.

दरअसल ऊपरी सत्र अदालत के न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने अपने फैसले में कहा कि “दोषी ने 34 लोगों को धोखा दिया था. प्रत्येक पीड़ित के संबंध में अलग-अलग दंडित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पीड़ित के संबंध में आरोपी द्वारा किए गए अपराध की जिम्मेदारी भी अलग-अलग होती है. इसका मतलब है कि वह 34*5 या 170 साल जेल में रहेगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button