New Delhi: संसद का मानसून सत्र चल रहा है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर आज लोकसभा में बहस होगी, जिसे एक दिन पहले लोकसभा में पेश किया गया था। बुधवार को लोकसभा में इसपर चर्चा को लेकर हंगामा होने की संभावना है। विधेयक को मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया था। अब इस विधेयक को बुधवार को निचले सदन में विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। इस बीच, मणिपुर की स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और चर्चा की मांग को लेकर भी दोनों सदनों में गतिरोध जारी रहने की संभावना है।
इस बीच, भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों को बुधवार को निचले सदन में पूरे सत्र के दौरान उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। यह विधेयक इस सप्ताह के लिए राज्यसभा की कार्यवाही की सूची में भी निर्धारित है। हालांकि, विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान ने निचले सदन को दिल्ली से संबंधित किसी भी कानून को विचार और पारित करने के लिए पेश करने की शक्ति प्रदान की है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संसद दिल्ली से संबंधित कोई भी कानून ला सकती है और विपक्ष का विरोध पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से है।
विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। बता दें कि केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद जारी किया गया था।