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The Hill India > Blog > दिल्ली > शराब घोटाला केस में CM केजरीवाल को कोई राहत नहीं, अदालत ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्लीफीचर्ड

शराब घोटाला केस में CM केजरीवाल को कोई राहत नहीं, अदालत ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत

The Hill India News
Last updated: August 20, 2024 11:14 am
The Hill India News
Published: August 20, 2024
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Image: PTI
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दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी। अदालत केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र पर 27 अगस्त को विचार कर सकती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां की पीठ के समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में तीन बार अंतरिम जमानत मिली है और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई गई हैं।

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