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उत्तराखंड में UCC के अंतर्गत विवाह पंजीकरण अनिवार्य, 26 जुलाई 2025 तक शुल्क-मुक्त सुविधा

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देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों को UCC पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना आवश्यक कर दिया है।

सरकार द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क ₹250 है, परंतु **राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि यदि इस अवधि के भीतर हुए विवाहों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पहले से पंजीकृत विवाहों के लिए सूचना देना अनिवार्य

वे नागरिक जिन्होंने अपने विवाह को पूर्व में उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2010 अथवा किसी अन्य वैयक्तिक कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर सूचना (acknowledgment) देना आवश्यक है। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने हेतु है और इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

डिजिटल पोर्टल से आसान प्रक्रिया

राज्य सरकार ने बताया कि अब तक 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिक बिना किसी कार्यालयीय कठिनाई के ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।

राज्य सरकार की अपील

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे 26 जुलाई 2025 की समय सीमा का लाभ उठाते हुए शुल्क-मुक्त पंजीकरण सुविधा का पूर्णतः उपयोग करें और अपने विवाह का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह न केवल कानूनी दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि परिवारिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण कदम है।

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