
दिल्ली के शराब नीति केस में 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. मंगलवार को सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज हो गई. सिसोदिया ने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी. उनकी जमानत का CBI और ED ने विरोध किया था. ये तीसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है. इससे पहले निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे.
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई की थी. उस दौरान CBI ने सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था. एजेंसी का कहना था कि सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले के किंगपिन है. अगर उन्हें जमानत दी गई, तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार (30 अप्रैल) को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया.