By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
The Hill IndiaThe Hill IndiaThe Hill India
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Reading: 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई बड़े फाइनेंशियल नियम, PPF-NPS और टैक्स सेविंग के लिए 31 मार्च आखिरी मौका
Share
Font ResizerAa
The Hill IndiaThe Hill India
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Search
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
Follow US
The Hill India > Blog > देश > 1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई बड़े फाइनेंशियल नियम, PPF-NPS और टैक्स सेविंग के लिए 31 मार्च आखिरी मौका
देशफीचर्ड

1 अप्रैल 2026 से बदलेंगे कई बड़े फाइनेंशियल नियम, PPF-NPS और टैक्स सेविंग के लिए 31 मार्च आखिरी मौका

Rajesh Dabral
Last updated: March 30, 2026 5:10 am
Rajesh Dabral
Published: March 30, 2026
Share
SHARE

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2025-26 के समाप्त होने में अब बेहद कम समय बचा है और इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में कर दाताओं और निवेशकों के लिए यह समय बेहद अहम हो जाता है। यदि आपने अब तक अपने निवेश, टैक्स सेविंग और जरूरी वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है, तो 31 मार्च 2026 आपके लिए अंतिम अवसर है। समय रहते ये काम पूरे न करने पर आपको न सिर्फ टैक्स लाभ से वंचित होना पड़ सकता है, बल्कि पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है।

सबसे पहले बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की। इन दोनों सरकारी योजनाओं में खाता रखने वाले निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है। PPF खाते के लिए न्यूनतम 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 250 रुपये जमा करना जरूरी है। यदि 31 मार्च तक यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो खाता निष्क्रिय (डिफॉल्ट) हो सकता है। ऐसे में खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना पड़ता है, जो निवेशकों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़ा है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यह एक लोकप्रिय विकल्प बन चुका है। आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत निवेशक NPS में 50,000 रुपये तक के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, NPS के टियर-1 अकाउंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए सालाना कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना अनिवार्य है। यदि आप यह निवेश 31 मार्च तक नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है और आप टैक्स बचत के इस अवसर से चूक सकते हैं।

तीसरा अहम काम है पैन और आधार की लिंकिंग तथा KYC अपडेट करना। सरकार ने सभी वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या बैंक खातों, म्यूचुअल फंड या डीमैट खाते में KYC अपडेट नहीं है, तो आपके लेनदेन पर रोक लग सकती है। कई मामलों में डीमैट अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, जिससे निवेश प्रभावित हो सकता है।

चौथा महत्वपूर्ण पहलू है पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत निवेश। जो करदाता अभी भी पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लेने का यह अंतिम मौका है। इस सेक्शन के अंतर्गत एलआईसी पॉलिसी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसे निवेश शामिल होते हैं। इसके अलावा, धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी अतिरिक्त छूट मिलती है। इन सभी निवेशों के प्रमाण 31 मार्च तक जमा करना जरूरी है, तभी आप टैक्स लाभ का दावा कर पाएंगे।

अंत में, होम लोन लेने वालों के लिए भी मार्च का महीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर धारा 80C के तहत और ब्याज पर धारा 24(b) के तहत टैक्स छूट मिलती है। ऐसे में यदि आप अपने टैक्स बोझ को कम करना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले लोन का आंशिक प्री-पेमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। इससे न केवल ब्याज का बोझ कम होता है, बल्कि टैक्स में भी राहत मिलती है।

कुल मिलाकर, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों से पहले निवेशकों और करदाताओं को अपनी वित्तीय योजना को दुरुस्त कर लेना चाहिए। 31 मार्च की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जरूरी निवेश, KYC अपडेट और टैक्स सेविंग से जुड़े सभी काम समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान या पेनल्टी से बच सकें।

 

You Might Also Like

Uttarakhand Big Breaking: केदारनाथ के गौरीकुंड के पास बड़ा हादसा, 3 की मौत दो घायल
होर्मुज़ की नाकेबंदी पर भड़का चीन, अमेरिका को दी ‘गंभीर परिणामों’ की सीधी चेतावनी
राघव चड्ढा का PM पद को लेकर बड़ा बयान, जानिए किसे कह दिया ‘छोटा’ नेता
ईरान में रेस्क्यू मिशन पर हमला: अमेरिकी हेलिकॉप्टर बने निशाना, एक पायलट अब भी लापता
Uttarakhand: सुमित पटवाल हत्याकांड: हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी, निचली अदालत का उम्रकैद का फैसला रद्द
TAGGED:April1 ChangesFinancial Rules 2026March 31 deadlineNPS tax savingPPFTax Saving
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
उत्तराखंडफीचर्ड

मानसून को लेकर एक्शन मोड में देहरादून प्रशासन: लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट की चेतावनी, सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अल्टीमेटम

The Hill India News
The Hill India News
July 8, 2026
वकीलों के आत्मसम्मान और आजीविका पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: महज आरोपों के आधार पर IBA नहीं कर सकता ब्लैकलिस्ट; देश में बनेगी ‘नेशनल लीगल एकेडमी’
नैनीताल में आधी रात को हाई-वोल्टेज ड्रामा: दुष्कर्म का आरोपी व्यापार मंडल अध्यक्ष फेसबुक लाइव कर पुलिस के सामने निगला जहर, नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर
मुंबई में जलभराव के लिए सिर्फ BMC जिम्मेदार नहीं, हमारी ही आदतें वजह: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागरिकों को दो टूक— ‘हम खुद अपनी मातृभूमि को लूट रहे हैं’
बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के प्रबंधन पर उठे सवाल: BKTC का बड़ा ऐक्शन, प्राइवेट सेक्रेटरी सस्पेंड; विपक्ष ने की न्यायिक जांच की मांग
ओडिशा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: माइंस डिप्टी डायरेक्टर 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, घर से मिलीं 500-500 के नोटों की गड्डियां
पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी का प्रवाह रुकने से बनी 600 मीटर लंबी झील, पांच गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा
तमिलनाडु में करप्शन पर ‘विजय’ प्रहार: TASMAC शराब दुकान कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ी, अब बोतलों पर ओवरचार्जिंग का खेल होगा खत्म
CM धामी ने एक क्लिक में ट्रांसफर किए ₹145 करोड़, 25 साल आगे की सोच के साथ बनेगा ‘उत्तराखंड सुशासन मॉडल’
वायनाड में फिर प्रकृति का तांडव: मेप्पाडी टनल निर्माण क्षेत्र में भीषण भूस्खलन, मलबे में तब्दील हुआ इलाका, 5 की मौत
© The Hill India. All Rights Reserved | Developed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?