By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
The Hill IndiaThe Hill IndiaThe Hill India
Notification Show More
Font ResizerAa
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Reading: ड्राइवर की गलती से हुई मौत पर बीमा मुआवजा नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
Share
Font ResizerAa
The Hill IndiaThe Hill India
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Search
  • होम
  • फीचर्ड
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • पर्यावरण
  • क्राइम
  • पर्यटन
  • शिक्षा
  • स्वास्थय
  • सामाजिक
  • स्पोर्ट्स
  • वीडियो
  • Contact Us
Have an existing account? Sign In
Follow US
The Hill India > Blog > देश > ड्राइवर की गलती से हुई मौत पर बीमा मुआवजा नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
देश

ड्राइवर की गलती से हुई मौत पर बीमा मुआवजा नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

The Hill India News
Last updated: July 3, 2025 2:26 am
The Hill India News
Published: July 3, 2025
Share
SHARE

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी ड्राइवर की मौत उसकी खुद की लापरवाही या तेज रफ्तार में वाहन चलाने के कारण होती है, तो बीमा कंपनियां मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होंगी। यह फैसला लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

Contents
क्या था मामला?परिवार ने किया था बड़ा दावानिचली अदालतों और हाईकोर्ट ने पहले ही ठुकराई थी याचिकासुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राहतसड़क सुरक्षा के नजरिए से अहम फैसला

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह निर्णय उस याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें मृतक एन.एस. रविश के परिजनों — पत्नी, पुत्र और माता-पिता — ने बीमा कंपनी से 80 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था।

क्या था मामला?

यह मामला 18 जून 2014 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। एन.एस. रविश अपनी फिएट लिनिया कार से कर्नाटक के मल्लासांद्रा गांव से अरसीकेरे शहर जा रहे थे। कार में उनके साथ उनके पिता, बहन और बहन के बच्चे भी सवार थे। रास्ते में रविश ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे मायलानहल्ली गेट के पास कार पलट गई। इस हादसे में रविश की मौके पर ही मौत हो गई।

परिवार ने किया था बड़ा दावा

परिजनों ने दावा किया कि रविश एक ठेकेदार थे और हर महीने 3 लाख रुपये कमाते थे। इसी आधार पर उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 80 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। हालांकि, पुलिस की चार्जशीट में यह स्पष्ट रूप से दर्ज था कि हादसा रविश की अपनी गलती, तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के कारण हुआ।

निचली अदालतों और हाईकोर्ट ने पहले ही ठुकराई थी याचिका

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने 23 नवंबर 2024 को दिए अपने फैसले में कहा था कि जब हादसा मृतक ड्राइवर की गलती से हुआ हो, तो बीमा कंपनी पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं बनती।

सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी दुर्घटना में मौत चालक की अपनी लापरवाही के कारण होती है और कोई बाहरी कारक जिम्मेदार नहीं होता, तो बीमा कंपनी उस स्थिति में मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है।

सड़क सुरक्षा के नजरिए से अहम फैसला

यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लापरवाही, तेज रफ्तार या स्टंट के जरिए वाहन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बीमा दावों की कानूनी स्पष्टता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

You Might Also Like

केरल के मुख्यमंत्री विजयन पर बिफरी कांग्रेस, कहा! कायर,अहंकारी और मनोरोगी
नई दिल्ली : दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, दिवंगत दिलीप महालानबिस और एस एम कृष्णा पद्म विभूषण प्राप्त करेंगे।
मध्य प्रदेश : देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होना पड़ेगा- कृषि मंत्री
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रुपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को बधाई दी
दाऊद को लेकर छोटा शकील का बड़ा खुलासा, ‘भाई के मौत की खबर अफवाह है’
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow
Popular News
देशफीचर्ड

दिल्ली में हाई-वोल्टेज ड्रामा: राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव पुलिस हिरासत में, पीएम आवास के बाहर धरना स्थल छावनी में तब्दील

The Hill India News
The Hill India News
July 21, 2026
हरिद्वार आम महोत्सव में मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान: किसान उत्तराखंड की असली ताकत, एप्पल मिशन पर 80% सब्सिडी और ‘हिमालय ब्रांड’ से ग्लोबल पहचान
उत्तराखंड हाईकोर्ट की पुलिस को सख्त फटकार: प्रभात ध्यानी की ट्रेन से गिरफ्तारी पर पूछा- क्या नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई है?
राहुल गांधी का 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरना: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक पर संसद से सड़क तक संग्राम
बारिश का महाअलर्ट: दिल्ली से हिमाचल और यूपी-बिहार तक मौसम का कहर, 20 राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी; प्रशासन अलर्ट पर
छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस: राहुल, प्रियंका और खड़गे का पीएम आवास तक मार्च, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज
‘मेरी पीठ में खंजर घोंपा, सारे चोर भाजपा में चले गए’— ममता बनर्जी का बड़ा हमला, विपक्षी एकता की भी दोहराई अपील
मध्यप्रदेश में UCC को मिली विधानसभा की मंजूरी: हंगामे, ‘जय श्रीराम’ के नारों और तीखी बहस के बीच पास हुआ ऐतिहासिक विधेयक
पेपर लीक पर उत्तराखंड में उबाल: गैरसैंण से हल्द्वानी तक छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज
‘लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में…’ बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट में मतभेद, अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कानूनी दिशा
© The Hill India. All Rights Reserved | Developed By: Tech Yard Labs
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?