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New Delhi: हेट स्पीच मामले में आज़म खान को राहत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का फ़ैसला पलटकर किया बरी

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के आजम खान हेट स्पीच केस में दोषमुक्त करार दिए गए हैं. रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया. हेट स्पीच केस में कोर्ट का जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला आया है उससे समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है. आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, अभियोजन पक्ष अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया. हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई. यह अपील हमारे फेवर में गई और अब दोषमुक्त कर दिया गया है.

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्‍ट्रेट अदालत ने उस वक्‍त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी. उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गई थी और वोट देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। खां ने निचली अदालत के इस निर्णय के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत में अपील की थी.

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