दिल्लीफीचर्ड

दिल्ली शराब नीति केस मामले में, AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नहीं मिली जमानत

खबर को सुने

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्डरिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य सिंह की जमानत याचिका खारिज की. इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी. संजय सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं.

उनके वकील ने कहा था कि ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. मनी लॉन्डरिंग रोकथाम एजेंसी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ. संजय सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button