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Reading: नई दिल्ली : पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का कार्यक्रम
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The Hill India > Blog > देश > नई दिल्ली : पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का कार्यक्रम
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नई दिल्ली : पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का कार्यक्रम

The Hill India News
Last updated: November 5, 2022 10:40 am
The Hill India News
Published: November 5, 2022
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आयोग ने निम्नलिखित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में हुई रिक्तियों को भरने के लिये उपचुनाव कराये जाने का निर्णय किया हैः

क्रम संख्या राज्य का नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम
1. उत्‍तर प्रदेश 21- मैनपुरी (पीसी)

 

क्रम संख्या राज्य का नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम
ओडिशा 01- पदमपुर
राजस्थान 21- सरदारशहर
बिहार 93- कुरहानी
छत्तीसगढ़ 80- भानुप्रतापपुर (एसटी)
उत्तरप्रदेश 37- रामपुर

 

उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार हैः

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का कार्यक्रम
चुनाव गतिविधियां कार्यक्रम

 

गजट अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 नवंबर, 2022 (गुरुवार)
नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2022 (गुरुवार)
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 18 नवंबर, 2022 (शुक्रवार)
प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर, 2022 (सोमवार)
मतदान की तिथि पांच दिसंबर, 2022 (सोमवार)
मतगणना की तिथि आठ दिसंबर, 2022 (गुरुवार)
तिथि, जिसके पहले चुनाव सम्पन्न हो जाये 10 दिसंबर, 2022 (शनिवार)

 

  1. मतदाता सूची

उपरोक्त संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची पात्रता तिथि एक जनवरी, 2022 को निर्धारित करते हुये पांच जनवरी, 2022 को प्रकाशित कर दी गई थी। इन चुनावों के लिये नामांकन करने की अंतिम तिथि के मद्देनजर अद्यतन की गई।

  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट

आयोग ने निर्णय किया है कि इन उपचुनावों के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जायेगा। ईवीएम और वीवीपैट की समुचित संख्या उपलब्ध कराई गई है तथा इन मशीनों की सहायता से निर्बाध मतदान सुनिश्चित करने के सभी कदम उठाये गये हैं।

  1. मतदाताओं की पहचान

चुनाव फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। बहरहाल, नीचे दिये गये किसी भी पहचान दस्तावेज को मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता हैः

  1. आधार कार्ड,
  2. मनरेगा जॉब कार्ड,
  3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी कार्ड
  8. भारतीय पासपोर्ट
  9. फोटो लगा पेंशन दस्तावेज
  10. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो लगा सेवा पहचान-पत्र, तथा
  11. सांसदों/विधानसभाओं/विधान परिषदों के सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान-पत्र
  12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र।
  1. आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से उन जिलों में लागू हो जायेगी, जहां पूरे जिले में या किसी संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। यह उस आंशिक संशोधन के अधीन है, जिसे आयोग ने अपने निर्देश सं. 437/6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, तिथि 29 जून, 2017 (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी किया है।

  1. आपराधिक पृष्ठिभूमि के बारे में सूचना

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के लिये जरूरी है कि वे इस सम्बंध में अखबारों में सूचना प्रकाशित करें और टेलीविजन चैनलों के जरिये यह जानकारी दें। यह जानकारी प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर दी जानी है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को उतारने वाले राजनीतिक दल को भी अपने प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी तीन अवसरों पर वेबसाइट, समाचारपत्र और टेलीविजन चैनलों के जरिये दी जानी है।

आयोग ने अपने प्रपत्र सं. 3/4/2019/एसडीआर/वॉल. IV तिथि 16 सितंबर, 2020 द्वारा निर्देशित किया है कि समय का निर्धारण तीन कालखंडों के आधार पर किया जायेगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि को जानने का पर्याप्त समय रहेः

  1. नाम वापस लेने के पहले चार दिनों के भीतर।
  2. अगले पांचवें-आठवें दिन।
  3. नौवें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान के पूर्व के दूसरे दिन तक)

(उदाहरणः यदि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि महीने का दसवां दिन है और मतदान महीने के 24वें दिन होना है, तो इस घोषणा के प्रकाशन का पहला कालखंड उस महीने के 11वें और 14वें दिन के बीच होगा। दूसरा और तीसरा कालखंड क्रमशः महीने के 15वें और 18वें तथा 19वें और 20वें दिन के बीच होगा।)

यह जानकारी देना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका (सी) सं. 784/2015 (लोक प्रहरी बनाम भारत सरकार एवं अन्य) तथा याचिका (दीवानी) सं. 536/2011 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) पर दिये गये फैसलों के आधार पर बाध्यकारी है।

यह सूचना ऐप ‘नो यूअर कैंडिडेट’ पर भी उपलब्ध रहेगी।

  1. उपचुनाव के दौरान कोविड सम्बंधी प्रबंध

देशभर में कोविड सम्बंधी परिस्थितियों में सुधार को देखते हुये तथा एनडीएमए/एसडीएमए द्वारा डीएम अधिनियम के तहत नियंत्रकारी उपायों को वापस लेने के मद्देनजर, यह तय किया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सलाह का पालन किया जायेगा। उपचुनाव की प्रक्रिया के दौरान, पांच सूत्री रणनीति पर अमल किया जायेगा, यानी टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन। जिला प्रशासन को कोविड की स्थिति की कड़ी निगरानी करनी होगी तथा आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक नियमों के तहत कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कराना होगा।

 

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