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शादियों में गैस सिलेंडर के लिए अब ऐसे करना होगा आवेदन, देहरादून जिला प्रशासन ने लागू की नई गाइडलाइन, जानें पूरी प्रक्रिया

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब शादी-विवाह के आयोजनों में गैस सिलेंडर प्राप्त करना आसान नहीं होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विवाह समारोहों के लिए व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडर के आवंटन को लेकर नई नियमावली जारी की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब आवेदनकर्ताओं को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।

विवाह समारोहों के लिए नई गाइडलाइन: 10 दिन पहले आवेदन जरूरी

उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में देहरादून जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विवाह समारोह के लिए अधिकतम 2 व्यावसायिक सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है, जिसका पालन करना प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • ₹10 के स्टांप पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र।

  • विवाह का निमंत्रण पत्र (शादी का कार्ड)।

  • आवेदनकर्ता का आधार कार्ड।

  • आवेदन समारोह की तिथि से कम से कम 10 से 12 दिन पहले करना होगा।

यह आवेदन देहरादून नगर क्षेत्र के अंतर्गत जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित तहसीलों के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।

अस्थाई कनेक्शन की व्यवस्था और पारदर्शिता

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये सिलेंडर ‘अस्थाई कनेक्शन’ के रूप में दिए जा रहे हैं। समारोह संपन्न होने के तुरंत बाद आवेदनकर्ता को ये सिलेंडर संबंधित गैस एजेंसी को वापस करने होंगे। देहरादून विवाह समारोह गैस सिलेंडर नियम को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कुल स्टॉक का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा केवल इसी प्रकार के अस्थायी आवंटन के लिए सुरक्षित रखें।

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, जनपद में अब तक कुल 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सिलेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शादियों के सीजन में होने वाली गैस की कालाबाजारी को रोकना है।

घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

एक तरफ जहाँ शादियों के लिए नियम आसान किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन बेहद सख्त है। जिलाधिकारी की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) ने नगर निगम देहरादून क्षेत्र में छापेमारी कर विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 4 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी ढाबे, रेस्टोरेंट या विवाह समारोह में नीले कमर्शियल सिलेंडर के बजाय लाल घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता और छात्रों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर की सौगात

छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और विशेष रूप से देहरादून में रहने वाले बाहरी छात्रों की सुविधा के लिए प्रशासन ने 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे गैस एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में 5 किलो वाले सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति करें, ताकि बाजार में किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी पैदा न हो।

कंट्रोल रूम और शिकायत निवारण प्रणाली

गैस आपूर्ति में बाधा या किसी भी प्रकार की कालाबाजारी की शिकायत दर्ज करने के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, अब तक एलपीजी आपूर्ति के संबंध में 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

सहायता के लिए संपर्क सूत्र:

  • हेल्पलाइन नंबर: 1077, 0135-2626066, 2726066

  • व्हाट्सएप नंबर: 7534826066

जिले में एलपीजी स्टॉक की वर्तमान स्थिति

जिला खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जिले में एलपीजी की आपूर्ति सुचारू है। बीते एक दिन में लगभग 13,388 घरेलू उपभोक्ताओं और 807 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है।

सिलेंडर का प्रकार उपलब्ध स्टॉक
घरेलू एलपीजी (14.2 KG) 16,767
व्यावसायिक एलपीजी (19 KG) 4,442

विभाग ने आश्वासन दिया है कि घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों में गैस का लोड निरंतर बढ़ाया जा रहा है ताकि आगामी शादियों के सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की किल्लत न हो।

सुव्यवस्थित व्यवस्था की ओर कदम

देहरादून प्रशासन का यह निर्णय शादियों के सीजन में होने वाली अफरा-तफरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देहरादून विवाह समारोह गैस सिलेंडर नियम न केवल कालाबाजारी पर लगाम लगाएंगे, बल्कि आम आदमी को भी सरकारी दर पर वैध तरीके से सिलेंडर प्राप्त करने में मदद करेंगे। हालांकि, नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए कम से कम दो सप्ताह पूर्व अपना आवेदन जमा कर दें।

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