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New Delhi: आबकारी घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द, अब करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी मनीश सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. इस आधार पर हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था.

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