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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, नई व्यवस्था लागू: 7 मदरसों समेत 9 अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली मान्यता; बाकी पर भी कसेगा शिकंजा
उत्तराखंडफीचर्ड

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म, नई व्यवस्था लागू: 7 मदरसों समेत 9 अल्पसंख्यक संस्थानों को मिली मान्यता; बाकी पर भी कसेगा शिकंजा

The Hill India News
Last updated: August 13, 2026 4:07 am
The Hill India News
Published: August 13, 2026
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1 जुलाई 2026 से बदली मदरसा शिक्षा की व्यवस्था, अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में आएंगे संस्थान; मानकों पर खरा उतरना जरूरी

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक और शैक्षिक बदलाव लागू हो चुका है। प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके बाद अब मदरसों सहित अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार की ओर से लागू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान नियामक ढांचा तैयार करना और शिक्षा व्यवस्था में निर्धारित मानकों को लागू करना बताया जा रहा है।

Contents
1 जुलाई 2026 से बदली मदरसा शिक्षा की व्यवस्था, अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में आएंगे संस्थान; मानकों पर खरा उतरना जरूरीमदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद क्या बदला?7 मदरसों समेत 9 संस्थानों को मिली मान्यतामान्यता के लिए मानकों पर खरा उतरना जरूरीविभाग ने मदरसा संचालकों से बढ़ाया संपर्कबड़ी संख्या में मदरसे अभी प्रक्रिया से बाहरसिर्फ आवेदन से नहीं मिलेगी मान्यतापंजीकरण नहीं कराने वालों पर हो सकती है कार्रवाईएक ही प्राधिकरण के दायरे में आएंगे अल्पसंख्यक संस्थानधार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा पर जोरआने वाले दिनों में बढ़ेगी मान्यता प्रक्रिया की रफ्तारनई व्यवस्था से क्या उम्मीद?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक 7 मदरसों समेत कुल 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है। हालांकि, प्रदेश में संचालित और पूर्व में पंजीकृत मदरसों की संख्या इस आंकड़े से काफी अधिक है। ऐसे में सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के सभी पात्र मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत लाना है।

विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था को लेकर संस्थानों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें प्राधिकरण के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही, संस्थानों को मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने में आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद क्या बदला?

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त होने के बाद अब मदरसों को पहले की तरह बोर्ड के माध्यम से संचालित होने वाली व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा। नई व्यवस्था में मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसका सीधा मतलब यह है कि अब संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों, शैक्षिक मानकों और आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। संस्थानों को अपनी मान्यता और पंजीकरण की स्थिति स्पष्ट करनी होगी तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा।

सरकार का जोर इस बात पर है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और विद्यार्थियों को धार्मिक एवं पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की भी पर्याप्त जानकारी मिले। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक संसाधन, शिक्षकों की उपलब्धता, शैक्षिक ढांचा और अन्य जरूरी मानकों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

7 मदरसों समेत 9 संस्थानों को मिली मान्यता

नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक कुल 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जा चुकी है। इनमें 7 मदरसे शामिल हैं। यह आंकड़ा बताता है कि नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को प्राधिकरण से जोड़ा जा रहा है।

हालांकि, प्रदेश में मौजूद मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संख्या को देखते हुए फिलहाल मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या काफी कम है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा और अपनी पात्रता साबित करनी होगी।

विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आवेदन कर देने से किसी संस्थान को स्वतः मान्यता नहीं मिलेगी। संस्थान को निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में आवश्यक सुविधाओं या नियमों की कमी पाई जाती है, तो उसे पहले उन कमियों को दूर करना होगा।

मान्यता के लिए मानकों पर खरा उतरना जरूरी

नई व्यवस्था में संस्थानों की मान्यता केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी। संस्थानों को निर्धारित शैक्षिक और प्रशासनिक मानकों का पालन करना होगा। इसमें संस्थान की बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संसाधन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य मानक महत्वपूर्ण होंगे।

सरकार का उद्देश्य बताया जा रहा है कि प्रदेश में संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक व्यवस्थित ढांचे में लाया जाए। इससे संस्थानों की निगरानी, शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एक समान व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

इस व्यवस्था में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि संस्थान केवल धार्मिक या पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध कराएं। बदलते समय में विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, गणित, भाषा, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए नई व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यापकता पर जोर दिए जाने की बात कही जा रही है।

विभाग ने मदरसा संचालकों से बढ़ाया संपर्क

उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, नई व्यवस्था को लेकर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उनका कहना है कि जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जोड़ा जा रहा है।

विभाग की ओर से मदरसा संचालकों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। संचालकों को नई व्यवस्था, पंजीकरण, मान्यता की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के बारे में जानकारी दी जा रही है।

विभाग का प्रयास है कि पात्र संस्थानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और जो संस्थान सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं, उनकी मान्यता की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

बड़ी संख्या में मदरसे अभी प्रक्रिया से बाहर

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रदेश में मौजूद सभी मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई प्रणाली में शामिल किया जाए। अभी तक केवल 7 मदरसों समेत 9 संस्थानों को मान्यता मिली है, जबकि बड़ी संख्या में संस्थान अभी मान्यता की प्रक्रिया से बाहर हैं।

कुछ संस्थानों ने नई व्यवस्था के तहत मान्यता के लिए आवेदन किया है, जबकि कई संस्थानों को अभी निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है। ऐसे में आने वाले समय में आवेदन, दस्तावेजों की जांच, संस्थानों का निरीक्षण और मानकों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

विभाग के सामने यह भी चुनौती होगी कि प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और पात्र संस्थानों को समय पर मान्यता मिल सके। साथ ही, जिन संस्थानों में कमियां पाई जाती हैं, उन्हें उन्हें दूर करने का अवसर और आवश्यक मार्गदर्शन देना भी महत्वपूर्ण होगा।

सिर्फ आवेदन से नहीं मिलेगी मान्यता

नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान्यता के लिए आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित संस्थान को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में आवश्यक संसाधनों की कमी पाई जाती है या वह निर्धारित शैक्षिक मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी मान्यता प्रक्रिया आगे बढ़ने में परेशानी आ सकती है। ऐसे संस्थानों को पहले कमियों को दूर करना होगा।

इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता को केवल दस्तावेजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि संस्थानों में वास्तविक शैक्षिक व्यवस्था और संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

पंजीकरण नहीं कराने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

नई व्यवस्था में पंजीकरण और मान्यता को लेकर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। निर्धारित नियमों के तहत संस्थानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और प्राधिकरण के अधीन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जो संस्थान निर्धारित प्रक्रिया से बाहर रहेंगे या नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। ऐसे में मदरसा संचालकों के लिए अब नई व्यवस्था को समझना और समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण हो गया है।

विभाग का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी संस्थान को परेशान करना नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत लाना है। इसके लिए संचालकों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और उन्हें आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक ही प्राधिकरण के दायरे में आएंगे अल्पसंख्यक संस्थान

नई व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता यह है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक साझा नियामक ढांचा तैयार किया जा रहा है। यानी संस्थान किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, यदि वह शिक्षण संस्थान के रूप में संचालित है, तो उसे निर्धारित नियमों के तहत पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इससे सरकार को संस्थानों की वास्तविक संख्या, उनकी स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

इसके साथ ही, एक समान नियामक व्यवस्था लागू होने से शिक्षा के न्यूनतम मानकों को लागू करना भी आसान हो सकता है। सरकार के सामने अब चुनौती यही है कि इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा पर जोर

मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को केवल प्रशासनिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना भी है। सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

आज के दौर में विद्यार्थियों के लिए केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगार और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आधुनिक विषयों की मजबूत समझ जरूरी है। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत यदि संस्थानों में शिक्षा के स्तर और संसाधनों को बेहतर किया जाता है तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल सकता है।

हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्धारित मानकों को किस तरह लागू किया जाता है और संस्थानों को आवश्यक संसाधन एवं मार्गदर्शन कितना उपलब्ध कराया जाता है।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी मान्यता प्रक्रिया की रफ्तार

फिलहाल 9 संस्थानों को मान्यता मिलना नई व्यवस्था की शुरुआती प्रगति है। लेकिन प्रदेश में मौजूद संस्थानों की संख्या को देखते हुए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। विभाग के सामने आने वाले समय में बड़ी संख्या में संस्थानों के आवेदन और उनके सत्यापन की जिम्मेदारी होगी।

मदरसा संचालकों के लिए भी अब यह जरूरी हो गया है कि वे नई व्यवस्था के नियमों को समझें और निर्धारित मानकों को पूरा करने की दिशा में काम करें। वहीं, सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना चुनौती होगी कि पात्र संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो और जिन संस्थानों में कमियां हैं, उन्हें उन्हें दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं।

नई व्यवस्था से क्या उम्मीद?

सरकार की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था का अंतिम प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यदि पंजीकरण, मान्यता, निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो इससे प्रदेश के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

वहीं, सरकार के सामने यह भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि नियम सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू हों और मान्यता प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए।

फिलहाल 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड की समाप्ति और नई प्राधिकरण व्यवस्था लागू होने के बाद 7 मदरसों समेत 9 संस्थानों को मान्यता मिलना इस बदलाव की पहली बड़ी प्रगति है। लेकिन प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसों के अभी इस व्यवस्था से बाहर होने के कारण आने वाले सप्ताह और महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

अब नजर इस बात पर होगी कि कितने मदरसे और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नई व्यवस्था के तहत आवेदन करते हैं, कितने निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं और कितने संस्थानों को प्राधिकरण की ओर से मान्यता मिलती है। एक बात स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था अब पुराने बोर्ड मॉडल से निकलकर एक नए नियामक ढांचे की ओर बढ़ चुकी है, जहां पंजीकरण, मान्यता, शैक्षिक मानक और निगरानी पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।

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