दिल्ली: वायु प्रदूषण (air pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित पांच राज्यों से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लागू किए गए उपायों का विस्तृत विवरण देने को कहा। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्यों को हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तय की है।
अदालत ने वायु प्रदूषण पर भीर चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों पर प्रदूषण का प्रभाव बहुत बड़ा और बुरा होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रदूषण के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना कठिन हो गया है, खासकर उस समय जब दिल्ली में दिन का सबसे अच्छा समय माना जाता था। अदालत ने इस मुद्दे की आवर्ती प्रकृति पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि यह साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण पराली जलाना है।