
नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित ‘शक्तिमान’ घोड़े की मौत के मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट ने देहरादून की जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को इस मामले में बरी कर दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
14 मार्च 2016 को भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। आरोप है कि विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी से घोड़े शक्तिमान की टांग पर हमला किया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई थी। घोड़े की जान बचाने के लिए उसकी टांग काटी गई और कृत्रिम पैर लगाया गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई थी।
मामले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने भी केस वापस लेने की कोशिश की थी। अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की है कि दोषियों को सजा दी जाए।
सियासी रंग भी गहराया
शक्तिमान की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। पशु अधिकार संगठनों से लेकर आम नागरिकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब सभी की निगाहें 9 जून की सुनवाई पर टिकी हैं — क्या शक्तिमान को मिलेगा इंसाफ?