नई दिल्ली: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की तूतीकोरिन सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है. ये याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई थी. कनिमोझी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव याचिकाओं को रद्द करने से इनकार किया गया था.
कनिमोझी की याचिका में कहा गया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उनके पति, सिंगापुर के नागरिक हैं और उनके पास पैन नंबर नहीं है. अगर प्रतिवादी का तर्क है कि यह बयान गलत है, तो उन्हें इस आरोप को साबित करना चाहिए कि बयान गलत है. इन प्रकथनों के बिना यह बेतुका और अस्पष्ट कथन कि याचिकाकर्ता ने अपने पति या पत्नी का पैन प्रदान नहीं किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी वकील ने तर्क दिया कि चुनाव उम्मीदवारों के बारे में उचित और सही जानकारी मतदाताओं को ‘सूचित’ निर्णय लेने में सहायता करती है. पहले की एक सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या कनिमोझी द्वारा चुनाव हलफनामे में अपने पति, जो सिंगापुर की नागरिक हैं, उनके पैन विवरण की मांग वाले कॉलम में “लागू नहीं” के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद भी इसे छिपाया गया.