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नोएडा में लागू रहेगी 15 सितंबर तक धारा 144, इन चीजों पर रहेगा शख्त प्रतिबंध

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गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 सितंबर से लेकर आगामी 15 सितंबर तक आने वाले त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कॉविड-19 के समय पर बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों का लोगों को पालन करना होगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक 6/7 सितंबर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 7 सितंबर को चेहल्लुम का पर्व मनाये जाने के साथ-साथ 12 सितंबर को द्रोणाचार्य मेला दनकौर, ग्रेटर नोएडा आयोजित किया जाना है।

पुलिस के अनुसार इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका के चलते ही ये फैसला लिया गया है। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस आयुक्त/ पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थलों जहां प्रथा न रही हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्मग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा, न ही इस कार्य में किसी को सहयोग प्रदान करेगा।

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