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Uttarakhand: दिव्यांगजन को राहत: उत्तराखंड में पेंशन पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव, पुत्र-पौत्र की उम्र अब बाधा नहीं

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देहरादून, 29 जुलाई 2025 | ब्यूरो रिपोर्ट: उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना को और अधिक समावेशी और सरलीकृत बनाते हुए इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र या पौत्र की आयु 20 वर्ष या उससे अधिक है, बशर्ते वे निर्धारित आय सीमा में आते हों।

यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरल और व्यावहारिक बनाने की बात कही थी।

समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि—

  • दिव्यांगजन, जिनकी मासिक पारिवारिक आय ₹4000 या उससे कम है, पुत्र/पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक होने के बावजूद पेंशन के लिए पात्र रहेंगे।
  • बीपीएल श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के लिए भी यही नियम लागू होगा।

यह संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस बदलाव से हजारों दिव्यांगजन जो अब तक महज औपचारिक शर्तों के चलते पेंशन से वंचित थे, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर आवेदन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।


यह कदम राज्य सरकार की ‘वंचितों को वरीयता’ नीति को मज़बूती देता है, और पेंशन जैसी जीवनरेखा को ज़्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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