सीएम योगी आदित्यनाथ पर फेसबुक के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी युवक गिरफ्तार

बलिया/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर की गई।
पुलिस के मुताबिक, मामला बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र का है, जहां पलिगरा गांव निवासी संजय भारती ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकी भरा बयान पोस्ट किया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर त्रिपाठी ने पुष्टि करते हुए बताया कि, “आरोपी संजय भारती को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच साइबर सेल की मदद से जारी है और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।”
पूर्व में भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
यह पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ा हो। हाल ही में एक अन्य मामले में भी एक व्यक्ति ने फेसबुक पर न सिर्फ महाकुंभ आयोजन को रोकने की धमकी दी थी, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान भी लिखा था। उस पोस्ट में कथित तौर पर लिखा गया था:
“हिंदुओं, जो तुम्हारा महाकुंभ आ रहा है, हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ें। मुसलमानों, जिहाद करो। ये 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा।“
इस पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी युवक को तत्काल गिरफ्तार किया था।
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
पुलिस और प्रशासन ने दोहराया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक और असंवैधानिक सामग्री पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी लगातार लोगों से सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं।
📌 साइबर कानून विशेषज्ञों की सलाह:
- ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66A, 67 और 505(2) का अक्सर प्रयोग होता है।
- धार्मिक भावनाओं को आहत करने, लोकशांति भंग करने, या राज्य के किसी प्रतिनिधि को धमकाने जैसे अपराधों में गंभीर दंड का प्रावधान है।