
सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को लेकर दिए गए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर सोमवार को आपत्ति जताई है। काननू मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की हालिया टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बयान ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में केंद्र की देरी के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई है..
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू एक समाचार चैनल में बोलते हुए कहा था कि भारत का संविधान सभी के लिए विशेष रूप से सरकार के लिए एक धार्मिक दस्तावेज है। केंद्र सरकार पर कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर बैठने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और न्यायाधीशों का निकाय सरकार से यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि सरकार उसके द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर हस्ताक्षर करेगी..