सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने मेयर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में अब 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा. इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. अदालत ने कहा था कि मेयर चुनाव में उप राज्यपालद्वारा मनोनीत 10 पार्षद वोट नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम MCD और LG की ये दलील नहीं मान रहे कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट कर सकते हैं. मेयर के चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे में नोटिस जारी किया जाए. नोटिस में मेयर चुनाव और अन्य चुनाव की तारीख बताई जाए.’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ‘लोकतंत्र की जीत’ करार दिया था. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि SC का आदेश यह साबित करता है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ‘अवैध और असंवैधानिक आदेश’ पारित कर रहे थे.