प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के बाद मानहानि का केस झेल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों नेताओं को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट से मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं की टिप्पणियों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह अदालत में पेश होने से बच रहे हैं। पीएम की डिग्री पर विवादित बयान के मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था। इस समन के खिलाफ दोनों नेताओं ने सेशन कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी, जो कि खारिज हो गई। इस फैसले के खिलाफ दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि दोनों नेताओं को जब कोर्ट में बुलाया गया तब उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं हैं, कोर्ट को आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं।