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यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा, पड़ेंगे 12 कोड़े

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सिंगापुर में घरेलू स​हायिका पर यौन उत्पीड़न के मामले में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 18 साल एहतियातन हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई। स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। आदतन अपराधियों से आम लोगों को बचाने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में रखने की सजा सुनाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 44 वर्षीय मार्क कलैवानन तमिलारासन को चार आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न करने के लिए घर में घुसना, शील भंग करना और एक लोक सेवक का वेश धारण करना शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वह जुलाई 2017 में नशे की हालत में एक फ्लैट में घुस गया था। वहां उसने वहां एक घरेलू सहायिका का यौन उत्पीड़न किया। इससे पहले उसने पीड़िता पर हमला भी किया था। इस घटना से पहले वह दुष्कर्म के मामले में 16 साल की जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुआ था। उप लोक अभियोजक च्यू शिन यिंग और शेल्डन लिम ने कलैवानन को अधिकतम 20 साल की एहतियातन हिरासत में रखने की मांग की थी। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को 18 साल की एहतियातन हिरासत में रखने और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई है।

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