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New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनाएगा अपना फैसला

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दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था. चार्जशीट में इस आरोप का जिक्र किया गया है.सूत्रों ने कहा, साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी. इंडोस्पिरिट्स ने सिसोदिया और नायर की मदद से एल-1 लाइसेंस हासिल किया, इसने 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. सरथ रेड्डी, ट्राइडेंट चेम्फर, अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम्स द्वारा नियंत्रित तीन संस्थाओं का इंडोस्पिरिट्स के लिए बकाया भुगतान 60 करोड़ रुपये है.

दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था. चार्जशीट में इस आरोप का जिक्र किया गया है.

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