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Reading: दिल्ली गवर्मेन्ट की संशोधित याचिका Supreme Court में स्वीकार, अधिकारियों पर नियंत्रण कानून को दी है चुनौती
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The Hill India > Blog > देश > दिल्ली गवर्मेन्ट की संशोधित याचिका Supreme Court में स्वीकार, अधिकारियों पर नियंत्रण कानून को दी है चुनौती
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दिल्ली गवर्मेन्ट की संशोधित याचिका Supreme Court में स्वीकार, अधिकारियों पर नियंत्रण कानून को दी है चुनौती

The Hill India News
Last updated: August 25, 2023 7:21 am
The Hill India News
Published: August 25, 2023
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Image Source: ANI
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दिल्ली के अधिकारियों के नियंत्रण से जुड़ा बिल मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया था। इसके बाद अध्याधेश ने कानून का रूप ले लिए था। कानून का रूप लेने से पहले ही दिल्ली सरकार ने इस अध्याधेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। अब जब यह कानून का रूप ले चुका है तो दिल्ली सरकार ने एक संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट सुनवाई कब करेगा, अभी यह तय नहीं हुआ है।

Supreme Court allows Delhi government’s application seeking to amend its plea where it challenged the validity of the Centre's May 19 Services Ordinance, to now challenge the Government of NCTD (Amendment) Act, 2023, passed by both Houses of Parliament and President has given… pic.twitter.com/hsquEeJs17

— ANI (@ANI) August 25, 2023

11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की सरकार का नियंत्रण होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार एक अध्याधेश लाया था, जिसमें कहा गया था कि एक प्राधिकरण अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए फैसले लेगा। इस कमिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह प्रधान सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अधिकारियों के तबादले और तैनाती का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा।

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