
राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा‘ आज सुबह होल्ड कर सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। मिली जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। कांग्रेस नेता द्वारा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल के दौरान एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों का जिक्र किया था। बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था।
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं। जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज की। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।