Delhi: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति के संबंध में दायर सातवें पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। कोर्ट ने ईडी द्वारा विनोद चौहान के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया और 12 जुलाई को कोर्ट के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ भी प्रोडक्शन वारंट जारी किया। ईडी ने इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोप पत्रों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है और मामले को 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है, जब सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
ईडी ने 17 मई को इस मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाते हुए 200 पेज का आरोपपत्र दायर किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के कुछ घंटों बाद, 55 वर्षीय AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल को संघीय एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल नीति निर्माण, रिश्वत योजना और अपराध की आय के अंतिम उपयोग के कार्यों में आंतरिक रूप से शामिल थे। संघीय एजेंसी ने बताया कि केजरीवाल गंभीर आर्थिक अपराधों में शामिल हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं।