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Reading: आय से अधिक संपत्ति केस में राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, इलाहाबाद HC की कार्यवाही पर रोक; SC ने जांच एजेंसियों से पूछा- ‘खुद जांच क्यों नहीं शुरू की?’
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The Hill India > Blog > देश > आय से अधिक संपत्ति केस में राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, इलाहाबाद HC की कार्यवाही पर रोक; SC ने जांच एजेंसियों से पूछा- ‘खुद जांच क्यों नहीं शुरू की?’
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आय से अधिक संपत्ति केस में राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, इलाहाबाद HC की कार्यवाही पर रोक; SC ने जांच एजेंसियों से पूछा- ‘खुद जांच क्यों नहीं शुरू की?’

The Hill India News
Last updated: August 17, 2026 8:03 am
The Hill India News
Published: August 17, 2026
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Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही CBI और ED को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है।

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मामले में संबंधित जांच एजेंसियों को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है।

Contents
Rahul Gandhi Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही CBI और ED को भी हाईकोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोकजांच एजेंसियों से कोर्ट का अहम सवालकिसने की थी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत?CBI और ED की कार्रवाई पर भी हुई चर्चादिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांगराहुल गांधी के लिए क्यों अहम है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?राजनीतिक रूप से भी अहम है मामला

यह मामला राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें CBI और ED को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किए जाने की टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि CBI और ED इस मामले में हाईकोर्ट अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करें। अदालत की इस अंतरिम व्यवस्था से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है।

पीठ ने प्रथम दृष्टया यह भी कहा कि हाईकोर्ट की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। ऐसे में अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

जांच एजेंसियों से कोर्ट का अहम सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि अगर शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए थे तो संबंधित जांच एजेंसियों ने खुद अपनी ओर से जांच क्यों शुरू नहीं की?

अदालत की यह टिप्पणी मामले की आगे की दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल मामले के आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। अदालत का मौजूदा आदेश मुख्य रूप से हाईकोर्ट की कार्यवाही और जांच की प्रक्रिया से संबंधित है।

इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अभी कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं हुआ है। मामले में आरोपों की कानूनी जांच और उनके सही या गलत होने का सवाल आगे की सुनवाई में तय हो सकता है।

किसने की थी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत?

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की संपत्ति उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक है।

इस शिकायत के बाद मामला कानूनी प्रक्रिया में पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। मई में हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उन आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने CBI और ED को कानून के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया था। साथ ही जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को देने के निर्देश भी दिए गए थे।

CBI और ED की कार्रवाई पर भी हुई चर्चा

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि CBI का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने ED की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर अलग रुख अपनाया था। अदालत ने माना था कि ED ने आवश्यक कदम उठाए हैं और जांच के दौरान अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकती है।

यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की भी मांग

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में केवल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी, बल्कि मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी की है।

इसके लिए उन्होंने अलग ट्रांसफर याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर भी नोटिस जारी किया है। अब इस पहलू पर भी आगे सुनवाई होगी।

बताया गया है कि राहुल गांधी की दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को सूचीबद्ध की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब हाईकोर्ट में होने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

राहुल गांधी के लिए क्यों अहम है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राहुल गांधी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। साथ ही CBI और ED को भी जांच रिपोर्ट अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष पेश करने से रोक दिया गया है।

हालांकि, इसे आरोपों से पूरी तरह क्लीन चिट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मामले के आरोपों की मेरिट पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने फिलहाल प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के पहलू पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही पर रोक लगाई है।

अब आगे की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि मामले की जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी और राहुल गांधी की ट्रांसफर याचिका पर अदालत क्या फैसला सुनाती है।

राजनीतिक रूप से भी अहम है मामला

राहुल गांधी देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं में शामिल हैं और ऐसे में उनके खिलाफ चल रहा यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज होना तय है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और CBI तथा ED को जांच रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया है। साथ ही अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां राहुल गांधी की याचिकाओं और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। दूसरी ओर, इस मामले में लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की अंतिम सत्यता पर अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है और इस संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा।

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