नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने वकीलों के पेशेवर सम्मान, साख और उनकी आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) महज किसी शिकायत या आरोपों के आधार पर अपने किसी पैनल वकील का नाम ‘कॉशन लिस्ट’ (Caution List) में शामिल नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना पुख्ता जांच और बिना ठोस आधार के किसी अधिवक्ता का नाम ऐसी सूची में डालना उन्हें प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट (Blacklist) करने जैसा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
यह दूरगामी फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एक पीड़ित पैनल वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी आधारों पर वकील की इस गुहार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद न्याय की उम्मीद में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हाईकोर्ट के आदेश को पलटा, बल्कि बैंकिंग और कानूनी क्षेत्र की मनमानियों पर कड़ा अंकुश भी लगाया है।
वकीलों की ट्रेनिंग के लिए बनेगी ‘नेशनल लीगल एकेडमी’
इस ऐतिहासिक फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानूनी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का भी मार्ग प्रशस्त किया। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा कि नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की तर्ज पर अब देश में वकीलों के लिए भी ‘नेशनल लीगल एकेडमी फॉर एडवोकेट्स’ (National Legal Academy for Advocates) की स्थापना की जाए।
इस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य युवा और अभ्यास कर रहे अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा (Continuing Legal Education) को एक मजबूत और संस्थागत रूप देना होगा, ताकि समय के साथ वकीलों की कार्यकुशलता और कानूनी समझ को वैश्विक मानकों के अनुरूप लगातार अपग्रेड किया जा सके।
क्या है पूरा मामला? एक रिपोर्ट और ‘काली सूची’ का खौफ
यह पूरा विवाद सिंडिकेट बैंक (जो अब केनरा बैंक में विलीन हो चुका है) से जुड़ा हुआ है। बैंक प्रबंधन का आरोप था कि उसके पैनल पर काम कर रहे एक वकील ने एक विवादित संपत्ति की ‘सर्च और टाइटल रिपोर्ट’ (Search and Title Report) तैयार करते समय घोर लापरवाही बरती थी। बैंक के दावों के अनुसार, वकील ने अपनी कानूनी राय (Legal Opinion) में इस बेहद महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख नहीं किया था कि उक्त संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही किसी तीसरे पक्ष को बेचा जा चुका था। इस अधूरी रिपोर्ट के कारण बैंक को भारी वित्तीय जोखिम और नुकसान का सामना करना पड़ा।
इस कथित लापरवाही को आधार बनाकर 5 फरवरी 2020 को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) ने एक आदेश जारी किया और पीड़ित वकील का नाम अपनी अखिल भारतीय ‘कौशन लिस्ट’ में डाल दिया।
बिना नोटिस, बिना सुनवाई लगी ‘काली स्याही’: वकील की पीड़ा
अदालत में अपनी पैरवी करते हुए पीड़ित वकील ने उस मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना को बयां किया, जिससे वे बीते कुछ वर्षों से गुजर रहे थे। वकील का मुख्य तर्क था कि बैंकों के इस शीर्ष संगठन ने उन्हें अपनी बात रखने का न्यूनतम अवसर भी नहीं दिया। यह पूरी कार्रवाई ‘प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों’ (Principles of Natural Justice) की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना किसी कारण बताओ नोटिस और बिना किसी निष्पक्ष जांच के एकतरफा ढंग से की गई थी।
याचिकाकर्ता ने बताया कि इस ‘कॉशन लिस्ट’ में नाम आने का असर उनके पूरे करियर पर पड़ा। इस सूची के सार्वजनिक होते ही देश के कई अन्य सरकारी और निजी बैंकों व वित्तीय संस्थानों ने बिना सोचे-समझे उन्हें अपने-अपने पैनल से आनन-फानन में हटा दिया। इससे न केवल उनकी आजीविका पूरी तरह ठप हो गई और भारी आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि समाज और कानूनी बिरादरी में वर्षों की कड़ी मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा को भी अपूरणीय क्षति पहुंची।
पेशेवर कदाचार पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ बार काउंसिल को: एमिकस क्यूरी
इस बेहद संवेदनशील कानूनी मसले पर अदालत की सहायता के लिए नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) और देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बेहद मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी भी पंजीकृत अधिवक्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार (Professional Misconduct) या लापरवाही की जांच करने और दंडात्मक कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और संबंधित राज्य बार काउंसिलों के पास ही सुरक्षित है।
फैसले का मुख्य सार: “कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था खुद ही जांचकर्ता, खुद ही जूरी और खुद ही सजा सुनाने वाली अथॉरिटी नहीं बन सकती। वकीलों की जवाबदेही तय करने का एक तय कानूनी ढांचा है।”
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की इस दलील का बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अदालत के सामने पुरजोर समर्थन किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने देश की बार काउंसिलों द्वारा पेशेवर कदाचार के मामलों के निपटारे की मौजूदा और सुस्त व्यवस्था पर भी थोड़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई एकेडमी के गठन और कड़े नियमों से वकीलों की गुणवत्ता बढ़ेगी और आंतरिक जवाबदेही भी तय होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब साफ हो गया है कि भविष्य में कोई भी वित्तीय संस्थान किसी वकील का करियर एकतरफा तौर पर बर्बाद नहीं कर सकेगा और यदि कोई शिकायत है भी, तो उसे स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत बार काउंसिल के माध्यम से ही आगे बढ़ाना होगा।
