
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को राजधानी में पेट्रोल नहीं मिलेगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि इस फैसले की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को जल्द ही दे दी जाएगी. हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं ताकि जो वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनकी पहचान हो सके. जो वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. पर्यावरण मंत्री के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली की आम जनता के मन कई तरह के सवाल हैं. आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे.
- दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए लिया है ये फैसला.
- सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल ना देने का ऐलान किया है.
- डीजल के वाहनों पर 10 साल की समय सीमा है पहले से है
- 1 अप्रैल से लागू होगा ये नया नियम.
- दिल्ली में ऐसे कुल 500 पेट्रोल पंप चिन्हित किए हैं.
- पेट्रोल पंप पर लगे उपकरण पता लगाएंगे कौन सी गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं.
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल ना देने का ऐलान जैसे ही किया उसके साथ ही आम जनता के मन में एक सवाल भी दौड़ने लगा कि आखिर ऐसे वाहनों की पहचान कैसे होगी. हालांकि, मंत्री जी ने वाहनों की पहचान कैसे की जाएगी, ये भी साफ कर दिया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंप पर एक खास तरह का उपकरण लगाने जा रहे हैं जो पंप पर आने वाले 15 साल से ज्यादा के वाहनों की पहचान करेगी. एक बार जैसे ही इन वाहनों की पहचान हो जाएगी उसके बाद संबंधित पेट्रोल पंप पर उस वाहन में तेल नहीं भरा जाएगा. दिल्ली में ऐसे 500 पेट्रोल पंप की पहचान की गई है.
दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान के लिए आवेग सिस्टम की मदद ली जाएगी, अब सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम होता क्या है और काम कैसे करता है? आपके बता दें कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से आप किसी वाहन के बारे में कई अहम जानकारियां जुटा सकते हैं. जैसे कि वह वाहन कब बना था और वह बीते कितने सालों से सड़क पर है. इस सिस्टम की ही मदद से अब दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की पहचान करने की तरफ आगे बढ़ रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.