
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात सिंघु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था. लद्दाख के लिए अपनी मांगों को लेकर वो ‘दिल्ली मार्च’ के तहत निकले हैं. उन्हें हिरासत में लिए जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में दायर की गई याचिका में वांगचुक और उनके साथ मार्च करते समय हिरासत में लिए गए अन्य लोगों की रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया है. इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.
I AM BEING DETAINED…
along with 150 padyatris
at Delhi Border, by a police force of 100s some say 1,000.
Many elderly men & women in their 80s and few dozen Army veterans…
Our fate is unknown.
We were on a most peaceful march to Bapu’s Samadhi… in the largest democracy… pic.twitter.com/iPZOJE5uuM— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 30, 2024
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को करने पर सहमति जताई है. बशर्ते कि याचिकाकर्ता मंगलवार दोपहर 3:30 बजे तक सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर दे. हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एक वकील ने दायर की है. इसमें सोनम वांगचुक और उनके साथियों को रिहा करने की मांग की गई है.