
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक नीना सिंह का कहना है कि इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अग्निवीर योजना का विपक्ष शुरुआत से ही विरोध करता रहा है और इसमें लगातार कई खामियां निकाली गई हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि काफी सोच-समझकर और विचार विमर्श के बाद यह योजना लाई गई और यह सेना के हित में है।
अग्निवीरों को मिलने वाले लाभ-
अग्निवीर योजना के तहत जान गंवाने वाले जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, रक्षामंत्री ने आज खुद इस बात को दोहराया है। इसके अलावा, अग्निवीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाता है।
उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार को लाभ मिलते हैं. कल्याण निधि के तहत बैंक डिफेंस सर्विस अकाउंट बीमा (एमओयू के अनुसार) परिवार को निम्नलिखित राशि मिलेगी:-
- बीमा राशि – ₹48 लाख
- आयु महिला कल्याण निधि – ₹30 हजार
- अंतिम संस्कार के खर्चे के लिए राशि – ₹9 हजार
- एसीडब्ल्यूएफ – ₹8 लाख
- अनुग्रह राशि – ₹44 लाख
- इसके अलावा, परिवार को 4 साल की सैलरी का बचा हुआ पैसा भी मिलता है।