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सिर्फ़ चुनिंदा जानकारियां नहीं पूरा ब्यौरा सौंपें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा स्टेट बैंक से

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इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को साफ तौर पर कहा है कि चुनिंदा तौर पर चुनावी बॉण्ड का विवरण जारी न करें बल्कि सभी जानकारी का खुलासा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनावी बॉण्ड पर बॉण्ड संख्या समेत सभी संभावित जानकारी का खुलासा करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों के रूप में, हम केवल कानून के शासन पर हैं और संविधान के अनुसार काम करते हैं। हमारी अदालत केवल इस राजनीति में कानून के शासन के लिए काम करने के लिए है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने पास में चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बांड की यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, यदि कोई हो वो शामिल है।

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