
Mumbai: महिला से शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के आरोपी अभिनेता को मुंबई की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकांत भोसले ने 11 अगस्त को इस मामले में जमानत देने से इंकार किया। इस मामले से जुड़ा विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस पृष्ठभूमि पर आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है, खासकर जब जांच जारी हो।
मुंबई की सत्र अदालत ने 38 वर्षीय वर्सोवा स्थित अभिनेता की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता दो मौकों पर आरोपी से गर्भवती हुई, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि हालांकि शारीरिक संबंध सहमति से था, लेकिन यह केवल शादी के वादे के कारण था। वहीं आरोपी ने दावा किया कि वह महिला से शादी करने को इच्छुक था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, ‘आगे देखा गया है कि आवेदक ने तभी शादी से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि महिला दूसरी बार गर्भवती है।’
पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला ने 10 जून को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वह 2021 में आरोपी से मिली और उन्हें प्यार हो गया। अक्टूबर 2021 में मुंबई के अंधेरी निवासी, पेशे से एक अभिनेता ने महिला के साथ उसके आवास पर शारीरिक संबंध स्थापित किया। उनका रिश्ता जारी रहा और महिला गर्भवती हो गई। हालांकि, जुलाई 2022 में एक नेचुरल मिसकैरेज हुआ। नवंबर 2022 में महिला एक बार फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी उससे बचने लगा। हालांकि, अप्रैल 2023 में आरोपी महिला से मिला। दोनों एक साथ कार में घूमने गए। उनके बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया।