
नई दिल्ली: 2000 रूपये के नोट बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के निर्देश के बाद बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रूपये के नोट बदले जा रहे हैं . ये फैसला बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनाया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मई को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित किया था.
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए. ये आर्थिक नीतिगत मामला है.अदालत के पहले के फैसले हैं कि आर्थिक नीतिगत मामलों में अदालत दखल नहीं देगी. अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से मांग की है कि आरबीआई और एसबीआई को 2000 रूपये के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ की आवश्यकता अनिवार्य किए जाने का कोर्ट आदेश दे और बैंक खाते में नोट जमा करने का भी आदेश दिया जाए.