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Reading: देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ, देशद्रोह से मॉब लिंचिंग तक जानें क्या-क्या हुआ है बदलाव
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The Hill India > Blog > देश > देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ, देशद्रोह से मॉब लिंचिंग तक जानें क्या-क्या हुआ है बदलाव
देशफीचर्ड

देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल लॉ, देशद्रोह से मॉब लिंचिंग तक जानें क्या-क्या हुआ है बदलाव

The Hill India News
Last updated: July 1, 2024 1:26 am
The Hill India News
Published: July 1, 2024
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Image Source : X/@MPA_INDIA
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देशभर में तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से लागू हो गए हैं, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

New criminal laws are citizen-centric. Now FIR can be registered from anywhere at any time.#AzadBharatKeApneKanoon pic.twitter.com/bHrXM5qhc1

— PIB India (@PIB_India) June 29, 2024

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों से निपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नये कानून न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे जबकि अंग्रेजों (देश पर ब्रिटिश शासन) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी।

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