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उत्तराखण्ड : पेपर लीक के आरोपी RMS कंपनी के निदेशक को राहत, हाईकोर्ट से मिली शॉर्ट टर्म जमानत

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नैनीताल हाईकोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की RMS कंपनी के निदेशक राजेश कुमार चौहान के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र उन्हें सात दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी।

उन्हें शार्ट टर्म जमानत मानवता के आधार पर पत्नी के उपचार के लिए दी गई है। सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।

राजेश कुमार चौहान पर आरोप है कि उन्होंने UKSSSC जिसमें सचिवालय और वीडीओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। हाईकोर्ट में राजेश चौहान के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता नारायण हर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि राजेश चौहान “FIR ” में नामजद अभियुक्त नहीं थे। अगर RMS कंपनी के कर्मचारियों ने कोई गलती की है तो उसके लिए कंपनी के डायरेक्टर राजेश चौहान को सीधेतोर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एसटीएफ उत्तराखंड ने 161 के बयानों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया है।

राजेश कुमार चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। 27 अक्तूबर से आरोपी जेल में है।

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