गुजरात के सूरत में पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर ने लोगों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि गुजरात में गैरकानूनी तरीके से लोगों की जमीन हथियाने वाले लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ 2020 में ही लैंड ग्रैबिंग एक्ट पास किया गया था। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। सूरत जिले में लैंड ग्रेबिंग कमेटी को मिली अर्जियों को लेकर कार्रवाई की गई। इसमें सूरत शहर में 17 और सूरत ग्रामीण में 9 अर्जियों में गैरकानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दाखिल की गई है।
गैरकानूनी रूप से जमीनों और मिल्कियतों पर कब्जा जमाने वालों को इस कानून की गंभीरता समझाई गई। इसका असर यह हुआ कि सूरत सिटी में 23 और ग्रामीण में 20 लैंड ग्रैबर्स ने जमीन, फ्लैट, दुकान और मकानों का कब्जा उनके असली मालिको को सौंप दिया है। वहीं, 163 अर्जियां इस कानून के दायरे में नहीं आती थी इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया है। कुल मिलाकर पिछले 3 महीने में 232 अर्जियों का निपटान हुआ है और 12 मामलों में कमेटी द्वारा दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।