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बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप, गूगल सहित इन मामलों की, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये क़ानून राज्य सरकार ने पास किया था. एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया है.  इसके अलावा आज मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वहीं नए क़ानून( भारतीय न्याय संहिता) के सेक्शन 63 के अपवाद (2) में शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना है.

गूगल की ओर से दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज ही सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था. सीसीआई की तरफ से गूगल पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मोबाइल इकोसिस्टम में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर गूगल इस जुर्माने का सामना कर रहा है. गूगल सुप्रीम कोर्ट से पहले NCLAT में अपील कर चुका है. बाद में NCLAT ने भी गूगल पर अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया था. जातीय गणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समेत कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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