
जबलपुर | 4 जुलाई 2025: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल के नवाबी दौर की अरबों रुपये की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने इस संपत्ति को लेकर ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 1999 में सुनाए गए 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए मामले की पुनः सुनवाई के आदेश दिए हैं।
यह संपत्ति भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की है, जिसे पूर्व में उनकी बेटी और सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान के नाम कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के अनुसार, पूरी संपत्ति साजिदा सुल्तान को दे दी गई थी। अब हाई कोर्ट ने उस निर्णय को अमान्य कर दिया है।
अब फिर से होगा मालिकाना हक तय
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह एक वर्ष के भीतर इस संपत्ति विवाद पर फिर से सुनवाई कर न्यायसंगत निर्णय दे। यह मामला नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपील से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का उचित बंटवारा मांगा था।
हाई कोर्ट में अपील करने वाले परिवार के सदस्यों का कहना है कि पूरा वारिसाना हक केवल एक उत्तराधिकारी को देना मुस्लिम कानून और उत्तराधिकार के सिद्धांतों के विरुद्ध है। अदालत ने उनकी इस बात को गंभीरता से लिया और पुराना फैसला खारिज कर दिया।
साजिदा सुल्तान को मिली थी पूरी संपत्ति, अब सवालों के घेरे में
पूर्व ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अनुसार, नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को संपूर्ण संपत्ति का वारिस घोषित किया गया था। यही फैसला अभिनेता सैफ अली खान के पक्ष में जाता था, क्योंकि वे साजिदा के वंशज हैं।
हालांकि अब अन्य उत्तराधिकारियों की याचिका और कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला नया मोड़ ले चुका है।
“नया फैसला तय करेगा कौन असली हकदार है”: वकील हर्षित बारी
इस केस में हाई कोर्ट के अधिवक्ता हर्षित बारी ने कहा,“यह एक ऐतिहासिक मामला है, जिसमें अरबों रुपये की संपत्ति दांव पर है। अब दोबारा सुनवाई होगी, और नया फैसला तय करेगा कि असली और न्यायसंगत हक किसे और कितना मिलना चाहिए।”