
देहरादून : राजधानी देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में शहर के अलग-अलग तीन थानों में दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की, एक विधवा महिला और एक युवती पीड़िता हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
1. विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला:
पहले मामले में एक विधवा महिला ने पटेल नगर कोतवाली में शिकायत दी है कि करीब दो वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने खुद को मुंबई का फिल्म निर्माता बताया। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वह डेढ़ साल तक महिला के साथ पति की तरह रह रहा था, लेकिन शादी से लगातार बचता रहा। जब महिला ने रिश्तों की जानकारी युवक के परिवार को देने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
2. युवती को शादी का झांसा देकर शोषण:
दूसरे मामले में एक युवती ने नगर कोतवाली में युवक के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके साथ उसकी दोस्ती पांच साल पुरानी थी। युवती के परिजनों ने जब दोनों के रिश्ते पर आपत्ति जताई तो उन्होंने उसकी सगाई किसी अन्य युवक से तय कर दी। इसके बाद आरोपी युवक ने आत्महत्या की धमकी देकर युवती को शादी के लिए मजबूर किया और एक होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में युवक ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया कि उसके माता-पिता तैयार नहीं हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
3. मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ दुष्कर्म:
तीसरे मामले में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दी है कि उनकी मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी ने महिला को फोन पर सूचित किया कि उनके घर से एक संदिग्ध व्यक्ति निकला है। घर पहुंचने पर बेटी रो रही थी और उसने आपबीती बताई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
4. अदालत का सख्त रुख:
इन मामलों के बीच, देहरादून में एक अन्य मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अर्चना सागर ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।