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चुनावी बॉन्ड क़ानूनी या गैरक़ानूनी, ADR की तरफ से दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को चंदा देने के तरीके चुनावी बॉन्ड की वैद्यता को लेकर आज फैसला सुनाएगा। चुनावी बॉन्ड इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने इस मामले में 2 नवंबर 2023 को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को योजना के तहत बेचे गए चुनावी बॉन्ड के संबंध में 30 सितंबर, 2023 तक डेटा जमा करने को कहा था। चुनावी बॉन्ड को लेकर ADR की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने की। इसमें सीजेआई के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को चंदा देने इस तरीके को लेकर सुनवाई कर रहा था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) की तरफ से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि इस तरीके का इस्तेमाल कॉरपोरेट की ओर से किया गया। उन्होंने इसे पार्टियों को दिया है। ये लोग इसके जरिए नीतिगत फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। ADR ने याचिका में कहा कि यह तरीका अपारदर्शी है और इसे बंद किया जाना चाहिए। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। तीन दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा।

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